Allahabad High Court : कंपनी के निदेशक होने के नाते चेक बाउंस का नहीं चल सकता मुकदमा 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज कंपनी का निदेशक होने के नाते किसी पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने जतिंदर पाल सिंह की...

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/s8LqzNb

Comments

Popular posts from this blog

Mau News: पांच दिन पहले मुंबई से लौटे युवक की मौत, फंदे पर लटकता मिला शव, हड़कंप

आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान,मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा

Mau News: तीन दिन पहले गांव लौटे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, दुबई में करता था काम