Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में ग्रेच्युटी भुगतान का दिया आदेश, आदेश का पालन न होने पर देना होगा 18 फीसदी ब्याज
हाईकोर्ट ने दिवंगत सहायक अध्यापकों की ग्रेच्युटी सहित सभी भुगतान चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तय समय मे भुगतान न करने 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/lOkbtrB
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/lOkbtrB
Comments
Post a Comment