Allahabad High Court Said : अदालतों को अधिवक्ताओं की हड़ताल का संज्ञान लेकर वादों की सुनवाई टालना सही नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को अधिवक्ताओं की हड़ताल का संज्ञान लेकर वादों की सुनवाई टालना सही नहीं है। अदालतों को अपना काम करना चाहिए। न कि वकीलों की हड़ताल या संभावित हड़ताल का संज्ञान लेकर वादों का देना चाहिए।

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