Allahabad High Court :  विवाद हल करने के लिए पक्षकार सहमत तो आदेश देने की जरूरत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी विवादित मामले को हल करने केलिए पक्षकारों में आपसी सहमति है तो उसमें कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। बशर्तें न्यायालय का संतुष्ट होना जरूरी है।

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