Allahabad high court: तय समय में बनाकर नहीं दिए फ्लैट, पैसा लौटाए प्राधिकरण

तय समय में फ्लैट न आवंटित कर पाने पर हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह याचियों (फ्लैट बुक कराने वाले) कोे उनके द्वारा जमा की गई रकम को नौ प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करे।

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