हाईकोर्ट का महत्पूर्ण आदेश : साक्ष्य होने पर किसी को भी ट्रायल के लिए बुला सकती है अदालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एफआईआर में नामजद हो और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट न दाखिल की हो, लेकिन उसके खिलाफ अपराध में लिप्त होने के साक्ष्य पर्याप्त हैं।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/BS1kExF

Comments

Popular posts from this blog

Mau News: पांच दिन पहले मुंबई से लौटे युवक की मौत, फंदे पर लटकता मिला शव, हड़कंप

आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान,मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा

Mau News: तीन दिन पहले गांव लौटे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, दुबई में करता था काम