हाईकोर्ट का महत्पूर्ण आदेश : साक्ष्य होने पर किसी को भी ट्रायल के लिए बुला सकती है अदालत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एफआईआर में नामजद हो और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट न दाखिल की हो, लेकिन उसके खिलाफ अपराध में लिप्त होने के साक्ष्य पर्याप्त हैं।
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