हाईकोर्ट का फैसला: सक्षम पति पत्नी के भरण-पोषण करने से नहीं कर सकता इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक सक्षम पति पत्नी का भरण पोषण करने से इंकार नहीं कर सकता। वह यह तर्क नहीं दे सकता है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह भरण पोषण कर सके।
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