हाईकोर्ट की टिप्पणी: पर्याप्त समय बीतने के बावजूद नहीं दी जा सकती अपर्याप्त सजा, 15 दिन में सरेंडर करे आरोपी
इलाहाबाद हाईकोर्ट से फतेहपुर के खखरेरू थाने में हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सत्र न्यायालय से बरी किए गए आरोपी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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