Gyanvapi: वाराणसी जिला जज की अदालत ने भी कहा था- मां श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य, जानिए पूरा मामला

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में जिला जज की अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी । इस पर हिंदू पक्ष ने बुधवार को खुशी जताते हुए अपनी जीत बताई।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/FulWCKR

Comments

Popular posts from this blog

Mau News: पांच दिन पहले मुंबई से लौटे युवक की मौत, फंदे पर लटकता मिला शव, हड़कंप

आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान,मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा

Mau News: तीन दिन पहले गांव लौटे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, दुबई में करता था काम